गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा पर बहस: हड़ताल, प्रस्तावित नियम और बदलती कार्य व्यवस्था
ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, यदि किसी गिग कार्यकर्ता ने एक कैलेंडर दिन में किसी प्लेटफ़ॉर्म से कोई आय अर्जित की है, तो उसे उस दिन काम माना जाएगा। अलग-अलग प्लेटफॉर्मों पर काम करने के मामलों में, उन दिनों को जोड़कर कुल कार्य दिवस की गणना की जाएगी। सरकार ने stakeholders से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है और अप्रैल 2026 को संभावित लागू करने की समय-सीमा बताई जा रही है।
यह कदम उन गिग वर्कर्स की ओर से की गई हड़तालों को उजागर करता है, जिनका कहना है कि मौजूदा श्रम स्थितियां पारदर्शी मजदूरी, सड़क सुरक्षा, स्थिर काम और अन्य सुविधाओं जैसे मुद्दों पर चिंताएं जताती हैं। कई यूनियनों ने “10-मिनट डिलीवरी” मॉडल, आधारभूत वेतन ढांचे और कार्य शर्तों में पारदर्शिता जैसी मांगें भी रखी हैं।
डिलीवरी और प्लेटफॉर्म कंपनियों ने प्रतिक्रिया में कहा है कि गिग मॉडल की लचीलेपन और पार्टनर अर्जन क्षमता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उद्योग के प्रतिनिधियों ने साथ ही कुछ आंकड़े साझा किए हैं जो उनके दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।
वर्चस्व में सामाजिक सुरक्षा फायदे सुनिश्चित करने के लिए नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिससे भारत की तेजी से बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क सुदृढ़ हो सके।
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This summary is based on publicly available reporting from Fortune India and related sources. It presents factual information without endorsement, opinion, or speculation. Policy details, proposals and stakeholder responses reflect current drafts and debates, and may be revised before final implementation. This content is not financial or legal advice.